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हाँ। एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, निगमन के बाद किसी भी समय कंपनी का नाम बदलना संभव है।
विशेष प्रस्ताव के पारित होने के बाद 5 दिनों के भीतर कंपनियों की रजिस्ट्री के साथ " कंपनी के नाम परिवर्तन की अधिसूचना" दायर की जानी चाहिए। नया नाम मंजूर होने के बाद नाम बदलने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
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